K.S. MEHTA बनाम M/S MORGAN SECURITIES AND CREDITS PVT. LTD. SCR उद्धरण: [2025] 4 S.C.R. 1
तारीख: 04 मार्च 2025
न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा
प्रकरण प्रकार: आपराधिक अपील सं. 1105/2025
निर्णय: अपील स्वीकृत
न्यूट्रल सिटेशन: 2025 INSC 315
मुख्य बिंदु (हैडनोट) —
निर्णय:
विवाद एक Inter-Corporate Deposit (ICD) समझौते से उत्पन्न हुआ था जो आरोपी कंपनी और उत्तरदायी के मध्य निष्पादित हुआ था। अपीलार्थी कंपनी के निदेशक अवश्य थे, किन्तु न तो उन्होंने उस बोर्ड बैठक में भाग लिया जिसमें यह लेनदेन स्वीकृत हुआ, और न ही वे अनुबंध अथवा संबंधित वित्तीय उपकरणों पर हस्ताक्षरकर्ता थे।
अपीलार्थियों की निदेशकीय भूमिका गैर-कार्यकारी (non-executive) थी, जो केवल SEBI विनियमों के अनुपालन में कॉर्पोरेट प्रशासन तक सीमित थी। तत्पश्चात दोनों अपीलार्थियों ने कंपनी से त्यागपत्र दे दिया।
यह विधि में स्थापित सिद्धांत है कि जब तक गैर-कार्यकारी अथवा स्वतंत्र निदेशक के विरुद्ध कोई ठोस आरोप यह नहीं दर्शाता कि वे उस समय कंपनी के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे, तब तक उन्हें धारा 138 सहपठित धारा 141 के अंतर्गत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
अपीलार्थियों ने न तो उक्त अनादृत चेक जारी किए और न ही उन पर हस्ताक्षर किए, न ही उनके निष्पादन में कोई भूमिका निभाई। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि वे चेक निर्गमन के लिए उत्तरदायी थे।
सिर्फ इतना कि अपीलार्थी कभी-कभार बोर्ड मीटिंग में उपस्थित रहे, उनके ऊपर वित्तीय उत्तरदायित्व थोपने हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति से स्वचालित रूप से वित्तीय संचालन पर नियंत्रण का तात्पर्य नहीं निकाला जा सकता।
निष्कर्षतः, अपीलार्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही निरस्त की जाती है।
[अनुच्छेद सं. 4, 10, 17, 18, 19 में उल्लेखित कारणों के आधार पर]