रायपुर, छत्तीसगढ़ | 29 मार्च 2025
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की एक स्थानीय अदालत ने अभिनेता शाहरुख खान, विभिन्न उत्पाद निर्माता कंपनियों और प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म्स के विरुद्ध एक दीवानी याचिका स्वीकार कर ली है। यह याचिका अधिवक्ता मोहम्मद फैजान खान द्वारा दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शाहरुख खान अपने प्रभाव का उपयोग कर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं, जिससे जनता विशेषकर युवाओं को गलत संदेश मिल रहा है।
मुख्य आरोप: भ्रामक प्रचार और सामाजिक प्रभाव
याचिकाकर्ता के अनुसार, शाहरुख खान फेयरनेस क्रीम (फेयर एंड हैंडसम) और पान मसाला जैसे उत्पादों का प्रचार करते हैं, जिनके सेवन से स्वास्थ्य को गंभीर खतरे हो सकते हैं। वकील विराट वर्मा ने बताया कि इन उत्पादों में तंबाकू जैसे हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं, जिनसे कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो सकती हैं।
साथ ही, याचिका में यह भी आरोप है कि अभिनेता ऑनलाइन रम्मी गेम का भी प्रचार कर रहे हैं, जिसे “कौशल का खेल” बताया जाता है, जबकि वास्तविकता में इसके कारण कई लोग जुए की लत में फँसकर अपनी जीवनभर की कमाई गंवा बैठते हैं।
याचिका की मांग: विज्ञापनों पर रोक
याचिकाकर्ता ने रायपुर कोर्ट में एक दीवानी वाद के अंतर्गत यह मांग की है कि:
– इन भ्रामक विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाई जाए,
– संबंधित कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह ठहराया जाए।
11 मार्च 2025 को अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, और अगली सुनवाई 29 मार्च 2025 को निर्धारित की गई है।
किनके खिलाफ दायर हुआ है मामला?
इस मामले में जिन संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया गया है, उनमें शामिल हैं:
– अभिनेता शाहरुख खान
– गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
– अमेजन इंडिया (प्राइम वीडियो)
– नेटफ्लिक्स इंडिया
– इमामी लिमिटेड (फेयर एंड हैंडसम)
– आईटीसी लिमिटेड (विमल पान मसाला और तंबाकू उत्पाद)
– हेड डिजिटल वर्क्स प्रा. लि. (रम्मीCircle जैसे ऑनलाइन गेम्स के संचालनकर्ता)